स्पीडी ट्रायल में चरस तस्कर दो लोगों को सजा
मोतिहारी में चर्चित बैंक लूट के मामले में शामिल ऑर्गेनाइजर गैंग के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। उन्हें 12 वर्षों की कठोर सजा और एक लाख रुपए का अर्थ दंड मिला। पुलिस ने चकिया में डेढ़ किलो...

मोतिहारी, विधि संवाददाता। ऑर्गेनाइजर गैंग में शामिल हो चर्चित बैंक लूट की रकम के बंटवारे के लिए एकत्रितहोने की सूचना पर चकिया पुलिस द्वारा डेढ़ किलो चरसके साथ पकड़े जाने के मामले में कोर्ट ने लंबित सुनवाई पूरी कर ली है। दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस की धारा 20 बी 11 सी 29 के तहत दोषी मुकर्रर रंजीत कुमार उर्फ त्रिवेदी व कन्हैया कुमार को द्वितीय विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने एक-एक लाख रुपए के अर्थ दंड के अतिरक्ति 12 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । चकिया थाना कांडसंख्या144 / 23 केवटीथाना अध्यक्ष धनंजय कुमार को मिली गुप्त सूचना पर 20 अप्रैल 2023 की मध्य रात्रि न्यू बायपास चौक के समीप टेंपो स्टैंड घेराबंदी कर हिंदू चकिया गांव निवासी शिशुपाल पटेल के पुत्रअंकुश कुमार व प्रदीप कुशवाहा सहित चार लोग लोडेड पस्तिौल, चाकू व डेढ़ किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
उक्त मामले में आरोपित प्रदीप कुशवाहा का पृथकवाद जुबेनाइल कोर्ट में तथा एक जमानत पर छूटा अंकुश पृथक वाद में गिरफ्तारी वारंट जारी है। विचारण के दौरान स्पेशल पी पी प्रभाष त्रिपाठी ने गवाहों का परीक्षण कर दलीलें पेश की।
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