Muzaffarpur 10-Year Jail for Drug Smuggler with 50 kg Ganja गांजा की खेप पहुंचाने के दोषी को दस साल की सजा, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMuzaffarpur NewsMuzaffarpur 10-Year Jail for Drug Smuggler with 50 kg Ganja

गांजा की खेप पहुंचाने के दोषी को दस साल की सजा

मुजफ्फरपुर के भूषण सिंह को 50 किलो गांजा तस्करी के दोष में दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यदि जुर्माना नहीं दिया गया, तो उसे नौ महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSat, 24 May 2025 07:24 PM
share Share
Follow Us on
गांजा की खेप पहुंचाने के दोषी को दस साल की सजा

मुजफ्फरपुर, हिप्र। तस्करी के 50 किलो गांजा की खेप बाइक से पहुंचाने के दोषी सारण जिला के भेल्दी थाना के बड़की सिरसिया गांव के भूषण सिंह को शनिवार को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे नौ माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने दोषी भूषण को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक ने इस मामले में पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बताया कि कस्टम डिविजन मुजफ्फरपुर के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने 11 अप्रैल 2003 को केस दर्ज कराया था।

इसमें कहा था कि दस अप्रैल की रात सूचना मिली कि पूर्वी चंपारण की हरसिद्धि से गांजा की खेप बाइक से सारण जिला के भेल्दी थाना क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी। सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने सारण जिला के तरैया नहर के पास नाकेबंदी की। इस दौरान बाइक से जा रहे दो लोगों को रोका गया। बाइक चला रहा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने भी भागने का प्रयास किया। उसे खदेड़ कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसकी पहचान सारण जिला के भेल्दी थाना के बड़की सिरसिया गांव के भूषण सिंह के रूप में हुई। उसने बताया कि भेल्दी थाना के पचरूखी गांव के विदेश सिंह ने नेपाल से गांजा की खेप मंगाई थी। चार सौ रुपये में वह हरसिद्धि से भेल्दी गांजा की खेप पहुंचाने जा रहा था।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।