गांजा की खेप पहुंचाने के दोषी को दस साल की सजा
मुजफ्फरपुर के भूषण सिंह को 50 किलो गांजा तस्करी के दोष में दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यदि जुर्माना नहीं दिया गया, तो उसे नौ महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। तस्करी के 50 किलो गांजा की खेप बाइक से पहुंचाने के दोषी सारण जिला के भेल्दी थाना के बड़की सिरसिया गांव के भूषण सिंह को शनिवार को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे नौ माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने दोषी भूषण को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक ने इस मामले में पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बताया कि कस्टम डिविजन मुजफ्फरपुर के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने 11 अप्रैल 2003 को केस दर्ज कराया था।
इसमें कहा था कि दस अप्रैल की रात सूचना मिली कि पूर्वी चंपारण की हरसिद्धि से गांजा की खेप बाइक से सारण जिला के भेल्दी थाना क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी। सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने सारण जिला के तरैया नहर के पास नाकेबंदी की। इस दौरान बाइक से जा रहे दो लोगों को रोका गया। बाइक चला रहा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने भी भागने का प्रयास किया। उसे खदेड़ कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसकी पहचान सारण जिला के भेल्दी थाना के बड़की सिरसिया गांव के भूषण सिंह के रूप में हुई। उसने बताया कि भेल्दी थाना के पचरूखी गांव के विदेश सिंह ने नेपाल से गांजा की खेप मंगाई थी। चार सौ रुपये में वह हरसिद्धि से भेल्दी गांजा की खेप पहुंचाने जा रहा था।
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