पीएफआई के अफरोज को पांच दिन के रिमांड का आदेश
-प्रधान जिला जज के न्यायालय में हुई अर्जी पर सुनवाई -बरुराज थानेदार ने पांच दिन

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। पीएफआई के हार्डकोर सदस्य मो. अफरोज से पूछताछ के लिए पांच दिन के रिमांड का बुधवार को प्रधान जिला जज श्वेता कुमारी सिंह ने आदेश दे दिया। बरुराज थानेदार संजीव कुमार दूबे ने मामले में अफरोज से पूछताछ के लिए पांच दिन के रिमांड की मांग कोर्ट से की थी, जिस पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया गया। अब बरुराज थानेदार अफरोज को जेल से अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ करेंगे।
अफरोज से पूछताछ के लिए 100 से अधिक सवाल तैयार किए गए हैं। उससे पूछताछ के बाद यह पता लगाया जाएगा कि उत्तर बिहार में पीएफआई का कितना बड़ा नेटवर्क है। संगठन से जोड़े गए युवाओं की हालिया सक्रियता क्या है। बरुराज के परसौनी में संगठन की ओर से लगाए गए कैंप में पीएफआई के और कौन-कौन लोग शामिल हुए। इसके कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। इन सभी बिंदुओं पर जानकारी लेकर मामले में बरुराज थाने की पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
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