आरटीई कानून में हुए संशोधन से अभिभावकों को कराया अवगत
मुजफ्फरपुर में पीएमश्री केवी के प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों को आरटीई कानून में संशोधन के बारे में बताया। यदि पांचवीं और आठवीं के बच्चे वार्षिक परीक्षा 2025-26 में नहीं पास होते हैं, तो उन्हें दो माह का...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पीएमश्री केवी मुजफ्फरपुर में पांचवीं और आठवीं के बच्चों के अभिभावकों को आरटीई कानून में हुए संशोधन से अवगत कराया गया। प्रधानाध्यापक आरके रंजन ने बताया कि इस कानून के तहत पांचवीं और आठवीं के बच्चे यदि वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 में नहीं पास कर पाते हैं तो दो माह का अतिरिक्त समय देकर बच्चों को एक अवसर और दिया जाएगा। उसके बाद भी बच्चे नहीं उत्तीर्ण हो पाते हैं तो उन बच्चों को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। विद्यालय की प्राचार्य रूपाली परिहार ने कहा कि नियम में सकारात्मक बदलाव को अभिभावकों को जानना बच्चों के विकास के लिए जरूरी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।