मीटर में गड़बड़ी कर होटल, शोरूम को पहुंचाया लाभ, तीन इंजीनियर दोषी
मुजफ्फरपुर के एनबीपीडीसीएल के तीन इंजीनियरों को निजी लाभ के लिए बिजली कंपनी के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने मीटर में गड़बड़ी कर दो होटल और दो वाहन शोरूम को लाभ...

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) के तीन इंजीनियर निजी लाभ के लिए बिजली कंपनी के राजस्व को नुकसान पहुंचाने में दोषी पाए गए है। इनपर मीटर में गड़बड़ी कर शहर के दो होटल व दो वाहन शोरूम को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इन्होंने उपभोग की गई बिजली यूनिट को अधिक समय में उठने को दर्शाया, जबकि यह कम दिनों में उठा था।
इसका खुलासा बिजली कंपनी की एसटीएफ की जांच और छापेमारी में हुई। इसमें तीनों इंजीनियरों यानी विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता और कनीय विद्युत अभियंता की करतूत पकड़ी गई। एसटीएफ की रिपोर्ट पर मुख्यालय ने जांच बैठायी। इसमें तत्कालीन विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार जायसवाल, तत्कालीन विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी प्रभात कुमार सिंह और तत्कालीन कनीय अभियंता, पानापुर को दोषी ठहराया गया।
सहरसा, पटालिपुत्र व उजियारपुर में हैं तीनों पदस्थापित :
विभाग की ओर से तीनों को दंड दिया गया। इसमें मनोज कुमार जायसवाल के चरित्र पुस्तिका में चेतावनी का दंड दिया। वहीं, प्रभात कुमार सिंह की एक वेतन वृद्धि पर रोक और मुकुन्द मोहन दास की दो वेतन वृद्धि रोक के साथ निलंबन अवधि (04 फरवरी 2022 से 18 अक्टूबर 2022) के बीच का जीवनयापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा। मनोज कुमार वर्तमान में केंद्रीय भंडारण सहरसा, प्रभात कुमार सिंह विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, पाटलिपुत्र और मुकुंद मोहन में कनीय विद्युत अभियंता, उजियारपुर, समस्तीपुर में तैनात हैं।
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