संजीव हंस के करीबी प्रवीण चौधरी की जमानत खारिज
पीएमएलए की विशेष अदालत ने आईएएस संजीव हंस और उनके सहयोगी प्रवीण चौधरी की नियमित जमानत खारिज कर दी। ईडी ने करोड़ों रुपए के धनशोधन में प्रवीण को गिरफ्तार किया है। संजीव हंस और उनकी पत्नी के नाम पर...

पीएमएलए की विशेष अदालत ने बुधवार को आईएएस संजीव हंस और उनक पत्नी के सहयोगी प्रवीण चौधरी की नियमित जमानत पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया। ईडी ने करोड़ों रुपए के धनशोधन मामले में प्रवीण को गिरफ्तार किया है। आईएएस संजीव हंस और उनकी पत्नी हरलोवन कौर के नाम पर दिल्ली के आनंद निकेतन में सी-35 में फ्लैट खरीदने के मामले में उसने अहम भूमिका निभाई है। कई बार संजीव हंस और उनकी पत्नी के साथ उक्त फ्लैट की खरीद के लिए साथ में गया था। इस फ्लैट की वास्तविक कीमत 9.60 करोड़ है। जिसे गुडू लूथरा के माध्यम से खरीद किया गया। प्रवीण चौधरी ने उक्त फ्लैट को खरीदने के लिए 6.25 करोड़ रुपए का भुगतान लूथरा को किया था, जबकि 3.35 करोड़ रुपया नगद में देने का आरोप है। ईडी ने अपने जांच में इस बात का खुलासा किया है। ईडी ने इस मामले में आईएएस संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, सदाब, पुष्पराज बजाज समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है।
ईडी ने मुकादमा चलाने की इजाजत वाली कॉपी जमा की : दूसरी ओर ईडी ने आईएएस संजीव हंस पर धनशोधन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के अभियोजन स्वीकृति आदेश को पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल किया है। सरकार ने संजीव हंस पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन अनुमति ईडी को दी है।
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