Vehicles to be Auctioned for Non-Compliance with Product Act in Sasaram उत्पाद अधिनियम में जब्त वाहन का साक्ष्य दें मालिक, Sasaram Hindi News - Hindustan
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उत्पाद अधिनियम में जब्त वाहन का साक्ष्य दें मालिक

(पेज चार)न्यायालय अन्तर्गत थाना से संबंधित है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कार्रवाई प्रारम्भ कर जब्त वाहन के मालिक को नोटिस निर्गत किया

Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामFri, 23 May 2025 04:54 PM
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उत्पाद अधिनियम में जब्त वाहन का साक्ष्य दें मालिक

सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। उत्पाद अधिनियम में जब्त वाहनों क सक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर नीलाम की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय भूमि उप सुधार उप समाहर्ता के यहां से वाहन मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है। विहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 57/50 के तहत जब्त वाहन के अधिहरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त है, जो भूमि सुधार उप समाहर्ता सासाराम के न्यायालय अन्तर्गत थाना से संबंधित है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कार्रवाई प्रारम्भ कर जब्त वाहन के मालिक को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत के उपरान्त भी वाहन मालिक सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए तो जब्त वाहन मालिक को 30 मई को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में सभी साक्ष्य एवं प्रपत्र-IV के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त तिथि को इस न्यायालय को आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो जब्त वाहन अधिहरण से संबंधित अग्रेत्तर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसकी जानकारी जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी आशिष रंजन ने दी है।

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