सहारा ग्रुप को लेकर बड़ी खबर, बिक रही यह कंपनी, NCLT ने दिया आदेश
सिग्मा सप्लाई चेन ने दिसंबर 2021 में आईबीसी के तहत धारा 9 आवेदन दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि सहारा ग्रुप की बड़ी कंपनी सहारा क्यू शॉप पर उसका ₹4.75 करोड़ बकाया है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सहारा समूह की सहायक कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही का आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति किशोर वेमुलापल्ली की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने माना कि सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज ने सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशन को अपना बकाया भुगतान करने में चूक की है। बता दें कि सहारा क्यू शॉप को 2012 में उपभोक्ता पैकेज्ड सामान और खुदरा व्यवसाय के रूप में लॉन्च किया गया था।
क्या कहा ट्रिब्यूनल ने: NCLT ने अपने आदेश में कहा, "...हमने पाया है कि यह कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। यह मामला (दिवाला और दिवालियापन संहिता) के तहत स्वीकार किए जाने योग्य है।" ट्रिब्यूनल ने उदयकुमार भास्कर भट्ट को सहारा समूह की कंपनी में रोजमर्रा के मामलों की देखरेख के लिए अंतरिम समाधान या दिवालिया पेशेवर नियुक्त किया है।
2021 में आवेदन: दरअसल, सिग्मा सप्लाई चेन ने दिसंबर 2021 में आईबीसी के तहत धारा 9 आवेदन दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि सहारा क्यू शॉप पर उसका ₹4.75 करोड़ बकाया है और कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। हालांकि, सहारा क्यू शॉप के वकील ने तर्क दिया कि सिग्मा सप्लाई चेन की याचिका कानून के समक्ष अस्थिर थी और खारिज होने योग्य थी।
NCLT ने अपने आदेश में कहा कि सहारा समूह की कंपनी ने भारत भर में कंपनी के गोदामों में माल की हैंडलिंग, भंडारण, रखरखाव, प्रशासन, वितरण और व्यवस्था के लिए सिग्मा सप्लाई चेन के साथ सेवा समझौते में प्रवेश किया था।