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नए फॉर्म-16 में क्या है, कब होंगे जारी, ITR फाइल करने के लिए क्यों है इतना जरूरी

New Form-16: पहले फॉर्म-16 में सिर्फ बेसिक जानकारी होती थी, लेकिन अब इसमें टैक्स-फ्री भत्ते, कटौतियां और सैलरी के टैक्सेबल हिस्से को अलग-अलग दिखाया जाएगा।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमMon, 5 May 2025 05:33 AM
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नए फॉर्म-16 में क्या है, कब होंगे जारी, ITR फाइल करने के लिए क्यों है इतना जरूरी

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए फॉर्म-16 के प्रारूप में बदलाव किया है। सरकार चाहती है कि लोगों को टैक्स भरते समय कन्फ्यूजन न हो और गलतियां कम हों। इसीलिए फॉर्म-16 को इतना डिटेल में बनाया गया है। अगर आप सैलरी वाले हैं, तो जून में फॉर्म-16 मिलते ही रिटर्न फाइल करने की तैयारी शुरू कर दें।

क्या है बदलाव

पहले फॉर्म-16 में सिर्फ बेसिक जानकारी होती थी, लेकिन अब इसमें टैक्स-फ्री भत्ते, कटौतियां, और सैलरी के कर योग्य हिस्से को अलग-अलग दिखाया जाएगा। मतलब, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा टैक्स के दायरे में आता है और कितना बच गया।

कंपनी द्वारा दी गई कुछ सुविधाएं, जैसे मुफ्त घर पर अब टैक्स लगने लगेगा। यानी अगर आपका नियोक्ता आपको फ्री में घर देता है, तो उसकी वैल्यू पर आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है। ये बदलाव 20 फरवरी 2025 से प्रभावी हो चुके हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू होंगे।

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फॉर्म-16 कब तक मिलेगा?

आपकी कंपनी को 15 जून 2025 तक फॉर्म-16 जारी करना ही होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग जून में ही टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर देते हैं।

नए फॉर्म में क्या देखेंगे?

1. सैलरी का हर छोटा-बड़ा हिस्सा अलग से बताया जाएगा।

2. टैक्स-फ्री भत्तों और टैक्स वाली सुविधाओं की पूरी डिटेल।

3. धारा 80C (PPF, एलआईसी), 80D (हेल्थ इंश्योरेंस), 80E (एजुकेशन लोन) जैसी कटौतियों की लिस्ट।

4. कंपनी के PAN और TAN नंबर भी फॉर्म में होंगे।

फॉर्म-16 इतना जरूरी क्यों है

टैक्स रिटर्न भरते समय यह फॉर्म आपका सबसे बड़ा सहारा होगा।

लोन लेते वक्त भी बैंक इसे आपकी आय का प्रूफ मानते हैं।

अगर आपने जरूरत से ज्यदा TDS कटवाया है, तो इसी फॉर्म की मदद से आप रिफंड भी मांग सकते हैं।

तैयारी कैसे करें?

अपने फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश के प्रूफ पहले से इकट्ठा कर लें।

इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म 26AS चेक करें (यहां TDS की पूरी डिटेल मिलती है)।

अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड पोर्टल पर अपडेट कर लें, ताकि रिफंड तेजी से मिले।

याद रखें, 31 जुलाई 2025 तक आपको ITR फाइल करना है।

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