समुचित साक्ष्य के अभाव में आरोपी रिहा
देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित लाल मोहम्मद अंसारी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। आरोप था कि उसने चितरा रेल परियोजना के...

देवघर प्रतिनिधि । अमानत में ख्यानत व धोखाधड़ी करने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति मामला संख्या 2/2024 के इस मामले में पालोजोरी थाना अन्तर्गत अंगवाली ग्राम निवासी आरोपित लाल मोहम्मद अंसारी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोप के अनुसार आरोपित ने चितरा रेल परियोजना के 8,18,338 रुपये अपने खाते में गलत ढंग से जमा करवा लिया। विरोध करने पर गाली-गलौज व मारपीट की गई एवं जातिसूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया गया।
आरोपों को लेकर पालोजोरी थाना कांड संख्या 89/2023 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में एक गवाह भी प्रस्तुत किया गया, पर उसने आरोप का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त निर्णय सुनाते हुए आरोपित को रिहा करने का फैसला दिया।
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