Court Releases Four Accused in Dowry Harassment Case in Deoghar चार आरोपित किए गए रिहा, Deogarh Hindi News - Hindustan
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चार आरोपित किए गए रिहा

देवघर की अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ना मामले में चार आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। आरोपितों पर दो लाख रुपये की मांग करने और प्रताड़ित करने का आरोप था। एक गवाह ने आरोपों का समर्थन नहीं किया,...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरSat, 10 May 2025 02:41 AM
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चार आरोपित किए गए रिहा

देवघर। दहेज के लिए प्रताड़ना से संबंधित एक मामले में देवघर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा की अदालत ने चार आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार जी आर संख्या- 546/2024 के इस मामले में आरोपित दयानन्द रमानी, विवेक रमानी, सदानन्द रमानी व रीना देवी को रिहा किया गया। आरोपों में दहेज के रुप में दो लाख रुपयों की मांग करने, प्रताड़ित करने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे एवं आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में एक गवाह की प्रस्तुति की गई, पर उसने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अंतत: न्यायालय ने उपरोक्त चारों आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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