Murder Case of Ranjay Singh Court Delays Statement of Accused Nandakumar Singh रंजय हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा मामा का बयान, Dhanbad Hindi News - Hindustan
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रंजय हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा मामा का बयान

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के मामले में नंदकुमार सिंह उर्फ मामा का सफाई बयान शुक्रवार को भी दर्ज नहीं हो सका। मामा ने समय की मांग की है, जबकि मृतक के भाई ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादSat, 12 April 2025 06:10 AM
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रंजय हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा मामा का बयान

धनबाद, प्रतिनिधि झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद नंदकुमार सिंह उर्फ मामा का सफाई बयान शुक्रवार को भी दर्ज नहीं किया जा सका। मामा की ओर से शुक्रवार को भी अदालत में आवेदन देकर समय की मांग की गई। दरअसल 27 मार्च 2025 को अदालत ने मामा के आवेदन को खारिज करते हुए उसका सफाई बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने का आदेश दिया था। इस पर शुक्रवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आवेदन देकर कहा कि वह इस अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। लिहाजा उन्हें समय दिया जाए।

इस पर न्यायालय में मौजूद मृतक रंजय सिंह के भाई संजय सिंह ने हाथ जोड़कर अदालत को कहा, हुजूर मेरे भाई की हत्या हुई है, हाईकोर्ट ने पूर्व में ही छह महीने के अंदर मामले को समाप्त करने का निर्देश दिया था। मुझे भी न्याय दिया जाए। बचाव पक्ष मुकदमे को टाल रहा है। अदालत ने सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।

बताते चलें कि मामा की अर्जी 27 मार्च 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने खारिज कर दी थी। 11 मार्च 2025 मामा की ओर से अदालत में आवेदन देकर सशरीर अदालत में उपस्थित करवाने तथा बयान लेने की प्रार्थना की गई थी। इस मामले में अदालत में हर्ष सिंह का बयान कलमबद्ध कर लिया गया था। आरोपी मामा की ओर से वरीय अधिवक्ता समर कुमार श्रीवास्तव ने तर्क देते हुए कहा कि मामा रांची स्थित होटवार जेल में बंद है और अदालत में बयान करने से पूर्व वह अपने अधिवक्ता से बातचीत करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी को अदालत में सदेह प्रस्तुत करने का निर्देश जेल प्रबंधन को दिया जाए, लेकिन अदालत ने आवेदन खारिज करते हुए मामा का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने का आदेश दिया।

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