Consumer Commission Orders 1 5 Lakh Compensation to Victim from Welfare Building and Estate Pvt Ltd वेल्फेयर बिल्डिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर को 1.50 लाख भुगतान का आदेश, Garhwa Hindi News - Hindustan
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वेल्फेयर बिल्डिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर को 1.50 लाख भुगतान का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेल्फेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के एम.डी. को 1.50 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। फुलवंती देवी ने कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी कि उसने 50 हजार...

Newswrap हिन्दुस्तान, गढ़वाSat, 19 April 2025 01:36 AM
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वेल्फेयर बिल्डिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर को 1.50 लाख भुगतान का आदेश

गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेल्फेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड विशाखापत्तनम के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय प्रसाद माला को परिवादिनी को 45 दिनों के अंदर 1.50 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। परिवादिनी भवनाथपुर थानांतर्गत लोहगाड़ा गांव निवासी संजय शर्मा की पत्नी फुलवंती देवी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाया है। साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि समयसीमा के अंदर भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देय होगा। परिवादिनी फुलवंती ने आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी कि उन्होंने 8 अगस्त 2017 को पांच साल के लिए 50 हजार रुपये जमा की थी। उसकी परिपक्वता अवधि 7 अगस्त 2022 थी। कंपनी को एक लाख रुपये का भुगतान करना था। परिपक्वता का समय पूरा होने के बाद उसने मूल बांड पेपर के साथ राशि लेने गई लेकिन कंपनी की ओर से उसे भुगतान नहीं किया गया। उक्त कारण उसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानी हुई। आयोग ने भुक्तभोगी की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर यह माना कि कंपनी जानबुझकर परिपक्वता राशि ग्राहक को नहीं दे रही है। यह सेवा में त्रुटि प्रमाणित करता है। मामले में आयोग ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को ग्राहक के परिपक्वता राशि एक लाख के अलावा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न के एवज में 40 हजार और मुकदमा खर्च के तौर पर 10 हजार सहित 1.50 लाख रुपये का भुगतान का आदेश दिया। भुक्तभोगी की ओर से अधिवक्ता धनंजय कुमार तिवारी ने पैरवी की।

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