निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि का एसडीएम ने लगायी रोक
खोरीमहुआ अनुमंडल में निजी विद्यालयों द्वारा फीस, बस भाड़ा, किताबें और यूनिफॉर्म में बेतहाशा वृद्धि की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने इस पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभिभावकों पर आर्थिक बोझ...

खोरीमहुआ, प्रतिनिधि खोरीमहुआ अनुमण्डल क्षेत्र के निजी विद्यालयों द्वारा फीस में बढ़ोतरी, बस भाड़ा में बढ़ोतरी, किताबो तथा यूनिफॉर्म में बेतहासा वृद्धि किए जाने की सूचना पर खोरीमहुआ अनुमण्डल पदाधिकारी सह दण्डाधिकारी अनिमेश रंजन ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि प्राप्त सूचनानुसार अनुमंडल क्षेत्र के निजी व सहायता प्राप्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय द्ारा अभिभावको पर अपने बच्चों पुनः नामांकन (री-एडमिशन), किताबें, यूनिफॉम, स्टेशनरी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अधिक राशि वसूल रहे हैं। यह कार्य न केवल अभिभावको पर आर्थिक बोझ डालता है बल्कि निम्न वर्गीय से मध्मय वर्गीय अभिभावकों वच्चों की शिक्षा की लागत (स्कूल की फीस, ट्यूशन, किताबें आदि) वहन करना मुरिकल हो जाता है
और बच्चों की पढाई बीच में ही रुक जाती है। उक्त विषयों के आलोक में निजी एवं सहायता प्रा्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निदेश दिया जाता है कि छात्र- छाओं अभिभावकों से पुनः नामांकन (री-एडमिरान), थूनिफ़ॉंम, फीस वृद्धि या अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद हेतु निधारित राशि से अधिक राशि वसूल करने पर उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नईं दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र में उल्लेखित निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके बाद भी किसी प्रकार का शिकायत आती है तो वैसे विद्यालयों के विरुद्ध विधिसमत कार्रवाई की जाएगी।
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