झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, JSSC से मांगी डेडलाइन
झारखंड हाईकोर्ट ने सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) से नियुक्ति पर डेडलाइन मांग ली है।

झारखंड हाईकोर्ट ने सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) बताए कि सूबे के सरकारी स्कूलों में कब तक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अदालत ने जेएसएससी से इसको लेकर डेडलाइन बताने को कहा।
अदालत ने अर्थशास्त्री जीन द्रेज की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य के कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के चेयरमैन को सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डेड लाइन तय करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
द्रेज ने अपनी जनहित याचिका में जेएसएससी की ओर से स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाया है। बेल्जियम मे जन्मे सामाजिक कार्यकर्ता द्रेज ने अपनी जनहित याचिका में पूरे झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की ओर इशारा किया है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि शिक्षकों की उपलब्धता के मामले में झारखंड सबसे खराब राज्यों में से एक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूनिफाइड जिला सूचना प्रणाली शिक्षा (यूडीआईएसई) की ओर से किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि झारखंड में 30 फीसदी सरकारी स्कूलों में केवल एक टीचर है।