निस्तार मिंज की डिस्चार्ज याचिका खारिज
रांची में 46.10 करोड़ रुपए के कृषि घोटाले में आरोपी पूर्व कृषि निदेशक निस्तार मिंज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। मामला 2003-05 के बीच बीज और...

रांची, संवाददाता। 46.10 करोड़ रुपए के कृषि घोटाले में आरोपी तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने बीते 26 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में अब जल्द ही आरोप गठित किया जाएगा। मालूम हो कि अदालत ने निस्तार मिंज की डिस्चार्ज याचिका मार्च 2021 में खारिज कर दी थी। इसके बाद उस आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले में पुन: सुनवाई प्रारंभ हुई थी।
निस्तार मिंज ने मामले में अपने-आप को निर्दोष बताते हुए 16 मई 2019 को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में तत्कालीन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, नलिन सोरेन, वी जयराम समेत अन्य आरोपी हैं। 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर मनपसंद कंपनी से की गई थी, जिसकी एसीबी ने साल 2009 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। उस जांच में 46.10 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया था।
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