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जेपीएससी मेधा घोटाले के आरोपी के नहीं मिली अग्रिम राहत, याचिका खारिज

रांची के एसी राम नारायण सिंह की अग्रिम जमानत याचिका जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में अदालत ने खारिज कर दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने 27 फरवरी को दायर याचिका को अस्वीकार...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 18 March 2025 07:21 PM
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जेपीएससी मेधा घोटाले के आरोपी के नहीं मिली अग्रिम राहत, याचिका खारिज

रांची। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपी रांची के एसी राम नारायण सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पश्चात याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में आरोपी रांची के एडीएम विधि-व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक की याचिका भी पूर्व में खारिज हो चुकी है। मामले में अब तक अदालत ने 30 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।

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