रिश्वत लेने पर तोरपा के पेशकार को पांच साल की सजा
रांची की एसीबी अदालत ने रिश्वत लेने के 13 साल पुराने मामले में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रुद्रानंद मेहता को 5 साल की कैद और 25 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न भरने पर 9 महीने की अतिरिक्त...

रांची। विशेष संवाददाता रिश्वत लेने से जुड़े 13 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को अभियुक्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कार्यालय तोरपा के तत्कालीन पेशकार रुद्रानंद मेहता को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
खूंटी जिले के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कार्यालय में पेशकार के पद पर पदस्थापित रुद्रानंद मेहता पर 25 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। जमीन की बंदोबस्ती करने के एवज में शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार से 25 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उसकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने 27 अगस्त 2012 को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।
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