Shashi Bhushan Singh Convicted for Check Bounce Sentenced to One Year in Jail चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा के साथ 57.78 लाख का जुर्माना, Ranchi Hindi News - Hindustan
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चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा के साथ 57.78 लाख का जुर्माना

रांची में चेक बाउंस से जुड़े मामलों में शशि भूषण सिंह को अदालत ने दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई। आरोपी को 57 लाख 78 हजार 500 रुपए का मुआवजा भी चुकाने का आदेश दिया गया। शशि भूषण सिंह ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 21 May 2025 10:05 PM
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चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा के साथ 57.78 लाख का जुर्माना

रांची, संवाददाता। चेक बाउंस से जुड़े दो अलग-अलग शिकायतवाद की सुनवाई करते हुए दोनों मामलों के आरोपी शशि भूषण सिंह को न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने दोषी करार कर दोनों मामले में एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 57 लाख 78 हजार 500 रुपए का मुआवजा भुगतान करने का भी आदेश दिया है। आरोपी शशि भूषण सिंह हिनू स्थित संध्या सौरव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। आरोपी शशि भूषण सिंह ने गुरदीप सिंह सलूजा से वर्ष 2019 में 45.50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उक्त कर्ज को चुकता करने के क्रम में शशि भूषण सिंह ने गुरदीप सिंह सलूजा को उक्त राशि का दो चेक दिया था, जो बाउंस कर गया।

इसके बाद गुरदीप सिंह सलूजा ने वर्ष 2022 में शशि भूषण सिंह और उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ दोनों चेक को लेकर दो अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया था। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी शशि भूषण सिंह और उसकी कंपनी को दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है।

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