हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारवास की सजा
सिमडेगा में एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी त्योफिल सुरीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला बांसजोर ओपी में दर्ज कांड संख्या...
Newswrap हिन्दुस्तान, सिमडेगाSat, 3 May 2025 11:47 PM

सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावे 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने बांसजोर ओपी में दर्ज कांड संख्या 26/19 की सुनवाई करते हुए आरोपी त्योफिल सुरीन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने दलीलें पेश की। इधर मामले में आईओ के रुप में एसआई अरुण कुमार सिंह ने बेहतर अनुसंधान करते हुए ससमय गवाहो का प्रस्तुत कराया था।
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