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ग्वालियर में अस्पतालों पर प्रशासन का ऐक्शन, 60 का रिजस्ट्रेशन रद्द; क्या थी वजह

  • एमपी के ग्वालियर में पैथोलॉजी के बाद आज स्वस्थ्य महकमे ने कई नर्सिंग होम पर ऐक्शन लिया गया। यहां बगैर पंजीकरण का नवीणकरण कराए संचालित किये जा रहे 60 नर्सिंग होम एक बार में साठ बंद करने की कार्रवाई की गई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSat, 12 April 2025 12:51 PM
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ग्वालियर में अस्पतालों पर प्रशासन का ऐक्शन, 60 का रिजस्ट्रेशन रद्द; क्या थी वजह

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैथोलॉजी के बाद आज स्वस्थ्य महकमे ने कई नर्सिंग होम पर ऐक्शन लिया गया। यहां बगैर पंजीकरण का नवीणकरण कराए संचालित किये जा रहे 60 नर्सिंग होम एक बार में साठ बंद करने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनमे से किसी ने भी अपने रजिस्ट्रेशन को रीन्यू नहीं करवाया था। प्रदेश मे संभवतः पहला मौका है जब एक साथ इतने अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई हो।

घटना को लेकर जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 और संशोधित विधेयक 2008 और 2021 में निहित अधिनियम के अंतर्गत रिजस्ट्रेशन का रीन्युअल हर तीन साल में किया जाना अनिवार्य है। जिस हेतु नियम, 1997 के उप नियम 6(1) अनुसार 31 मार्च के न्यूनतम एक माह पूर्व ऐसे समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन नर्सिंग होम पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना होता है। अधिनियम की धारा 3 अनुसार बिना वैद्य पंजीयन के नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जा सकता है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार ग्वालियर 27 दिसंबर के द्वारा 31 मार्च 2024 को वैधता होने वाले समस्त प्राईवेट नर्सिंगहोम और क्लीनिक, जिला-ग्वालियर को पत्र जारी कर सूचित किया गया था कि 28 फरवरी 2024 के रात 12 बजे ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पॉर्टल बंद हो जाएगा। राज्य शासन द्वारा पुनः अनुमति देते हुये 31 मार्च 2025 तक पोर्टल चालू किया गया था, लेकिन नियमानुसार नर्सिंगहोम, अस्पतालों के द्वारा समयसीमा में नर्सिंगहोम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण से निम्न 60 नर्सिंगहोम, अस्पताल का पंजीयन लाईसेंस स्वत: रद्द होकर पोर्टल से हट गया है।

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त कारणों को दृष्टिगत रखते म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत 60 नर्सिंग होम ,अस्पतालों का पंजीयन लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गए हैं

इनके रजिस्ट्रेशन हुए रद्द

1-सहज शिक्षा लोक कल्याण समिति द्वारा संचालित आदर्श अस्पताल

2-अवध माधव शिक्षा समिति ग्वालियर द्वारा संचालित अंबिका मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

3-अनमोल अस्पताल

4-आराध्या मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

5-प्रयास शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल

6-स्टार शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित भारत अस्पताल

7-बुंदेलखंड अस्पताल

8-चंबल अस्पताल और जीवन विज्ञान

9-चांदक अस्पताल और अनुसंधान संस्थान

10-चिरंजीवी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

11-जी.डी. होस्पीटल।

12-गैलेक्सी हॉस्पिटल रन वाय जीवन प्रकाश समिति

13-गोविंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर

14-ग्वालियर सिटी हॉस्पिटल।

15-ग्वालियर होस्पीटल ।

16-ग्वालियर होस्पीटल रन वाय श्री भंवर सिंह किरार शिक्षा एवं प्रसार समिति।

17- हंसराज मेमोरियल हॉस्पिटल।

18-जय महा लक्ष्मी होस्पीटल।

19-जेम्स होस्पीटल।

20- के.एम.होस्पीटल।

21-कल्पना बाजपेई मेमोरियल हॉस्पिटल रन वाय गार्गी।

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