Police busted an inter-state IPL betting racket and make five arrest from Delhi to MP IPL सट्टा गिरोह का भंडाफोड़; पैसा खपाने खुलवाए 40 बैंक अकाउंट, MP से दिल्ली तक हुई गिरफ्तारी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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IPL सट्टा गिरोह का भंडाफोड़; पैसा खपाने खुलवाए 40 बैंक अकाउंट, MP से दिल्ली तक हुई गिरफ्तारी

  • पुलिस ने बताया कि शुभम लोधी और शुभम शर्मा से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस दिल्ली में संजीव अरोरा और जबलपुर में ऋषि कपूर और लखन ठाकुर तक जा पहुंची और इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया।

Sourabh Jain पीटीआई, जबलपुर, मध्य प्रदेशSat, 29 March 2025 03:22 PM
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IPL सट्टा गिरोह का भंडाफोड़; पैसा खपाने खुलवाए 40 बैंक अकाउंट, MP से दिल्ली तक हुई गिरफ्तारी

मध्य प्रदेश में जीआरपी (सरकारी रेलवे पुलिस) ने IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली एक अंतर्राज्यीय सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस सिलसिले में दिल्ली से संजीव अरोरा नाम के आरोपी समेत मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर व जबलपुर से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि गिरोह का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स ने पुलिस के पास आकर शुभम लोधी नाम के युवक की शिकायत की। उसने बताया कि शुभम ने सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए बैंक खाता खुलवाने को कहा और इसके लिए शख्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करवा लिया।

शुरुआती जांच के दौरान पता चला है कि आरोपियों ने IPL मैचों और गेमिंग पर सट्टा लगाने से हुई कमाई के पैसों को जमा करने के लिए अलग-अलग बैंकों में 40 खाते खोले थे। इस बारे में जबलपुर जीआरपी के इंस्पेक्टर बलराम यादव ने कहा कि 'अवैध लेन-देन की रकम 10 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक थी।' उन्होंने बताया कि आरोपी शुभम लोधी से शिकायतकर्ता की मुलाकात जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जांच के बाद पुलिस शुभम लोधी और फिर उससे हुई पूछताछ के बाद नरसिंहपुर जिले के निवासी शुभम शर्मा तक पहुंची।

यादव ने आगे बताया कि 'पुलिस ने आरोपियों शुभम लोधी और शुभम शर्मा से विभिन्न बैंक खातों से जुड़े एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन सिम कार्ड जब्त किए हैं।' आगे उन्होंने बताया कि दोनों शुभम से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस दिल्ली में संजीव अरोरा और जबलपुर में ऋषि कपूर और लखन ठाकुर तक जा पहुंची और इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) और आपराधिक साजिश के लिए 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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