Bombay HC refused Anil Ambani urgent hearing imposed a cost of Rs 25000 बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी पर लगाया 25000 रुपये का जुर्माना, इस मामले में लगाई फटकार, India Hindi News - Hindustan
Hindi Newsदेश न्यूज़Bombay HC refused Anil Ambani urgent hearing imposed a cost of Rs 25000

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी पर लगाया 25000 रुपये का जुर्माना, इस मामले में लगाई फटकार

  • अनिल अंबानी ने 27 मार्च को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, पीठ ने इसे ‘जानबूझकर जल्दबाजी’ करार देते हुए नाराजगी जताई।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईThu, 3 April 2025 02:06 PM
share Share
Follow Us on
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी पर लगाया 25000 रुपये का जुर्माना, इस मामले में लगाई फटकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी के वकील द्वारा एक टैक्स संबंधी मामले में तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने न केवल इस अनुरोध को अस्वीकार किया, बल्कि अनिल अंबानी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना 12 अप्रैल 2022 को इनकम टैक्स विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस को चुनौती देने के लिए जल्द सुनवाई की मांग करने पर गया है।

अनिल अंबानी ने 27 मार्च को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ ने इसे ‘जानबूझकर जल्दबाजी’ करार देते हुए नाराजगी जताई।

कोर्ट ने कहा, "यह तात्कालिक सुनवाई की सुविधा जानबूझकर अर्जित की गई है। यह केवल एक कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने का मामला है। याचिकाकर्ता ने अंतिम समय में अदालत का रुख किया है, जब आकलन 31 मार्च 2025 तक समय सीमा समाप्त होने वाला है। इसलिए, इस अनुरोध को 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। यह राशि टाटा मेमोरियल अस्पताल को दो सप्ताह के भीतर अदा करनी होगी।"

ये भी पढ़ें:तूफान बन गया अनिल अंबानी की कंपनी का एक शेयर, ₹11 से बढ़कर ₹260 पर आ गया भाव
ये भी पढ़ें:बिक गई थी अनिल अंबानी की पुरानी कंपनी, अब लेंडर्स ने नए मालिक को दी राहत

कोर्ट का यह आदेश 27 मार्च को जारी हुआ था, जिसकी प्रति 2 अप्रैल 2025 को उपलब्ध कराई गई। याचिका की सुनवाई 1 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अनिल अंबानी के वकील रफीक दादा ने कोर्ट को सूचित किया कि इसे वापस लिया जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने 27 मार्च को ही संबंधित आकलन वर्ष के लिए अपना आदेश पारित कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना अदा किया जा चुका है। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।