भ्रामक दावे और झूठे वादे मत करिए, कोचिंग सेंटर्स को सरकार की चेतावनी; कई को थमाया नोटिस
- सरकार ने कई कोचिंग सेंटर्स को नियमों की अनदेखी करने के लिए नोटिस थमाया है। सरकार ने कहा है कि कोचिंग सेंटर को किसी भी स्थिति में सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचना चाहिए।

छात्रों के बीच कोचिंग कल्चर के बढ़ते चलन के बीच सरकार ने कई कोचिंग सेंटर्स को नोटिस थमाया है। सरकार ने कोचिंग सेंटरों को सख्त आदेश दिए हैं कि उन्हें किसी भी स्थिति में भ्रामक दावे नहीं करने चाहिए और ना ही छात्रों को सफलता की गारंटी का प्रलोभन देना चाहिए। सरकार ने JEE और NEET की तैयारी कराने वाले कई संस्थानों को यह निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं से किसी भी तरह की जानकारी को छिपाना गलत है और यह व्यापार करने की अनुचित प्रक्रिया का हिस्सा है।
सरकार ने कानूनों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कई कोचिंग केंद्रों को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कई कोचिंग संस्थान शीर्ष संस्थानों में प्लेसमेंट और चयन की गारंटी देते हैं। साथ ही वें JEE/NEET में रैंक सुनिश्चित करने की भी बात करते हैं और कई अहम जानकारियां छिपाते हैं जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। बता दें कि कोचिंग सेंटर लाभ कमाने वाले व्यवसाय हैं और इसीलिए उन्हें आनिवार्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पालन करने का आदेश दिया गया है।
सरकार ने जारी किए थे निर्देश
वहीं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक बयान में कहा कि हाल ही में IIT-JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा के बाद यह देखा गया है कि कोचिंग सेंटर 'कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम, 2024' में दर्ज दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। CCPA ने जोर दिया किया कि कोचिंग केंद्रों को सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचना चाहिए। कोचिंग केंद्रों को अपने विज्ञापनों में यह भी खुलासा करना चाहिए कि विज्ञापित छात्र ने कोर्स के लिए भुगतान किया गया था या नहीं। गौरतलब है कि सरकार ने बीते 13 नवंबर, 2024 को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।