SC reprimands lawyer for filing PIL in Pahalgam terror attack case india pak मामले की गंभीरता क्यों नहीं समझते; पहलगाम मामले में PIL दाखिल करने पर वकील को SC ने लताड़ा, India Hindi News - Hindustan
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मामले की गंभीरता क्यों नहीं समझते; पहलगाम मामले में PIL दाखिल करने पर वकील को SC ने लताड़ा

Pahalgam terror attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई जनहित नजर नहीं आ रहा है इसके बदले में प्रचार का उद्देश्य जरूर दिख रहा है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 5 May 2025 02:43 PM
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मामले की गंभीरता क्यों नहीं समझते; पहलगाम मामले में PIL दाखिल करने पर वकील को SC ने लताड़ा

Supreme Court on pahalgam attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या आप पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं पीठ ने वकील के उद्देश्य पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लगता है कि इस याचिका का कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसके जरिए केवल प्रचारित होना है।

पहलगाम हमले के बाद वकील विशाल तिवारी ने कश्मीर के सुदूर पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इसे दाखिल करने वाले वकील को जमकर लताड़ लगाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "आखिर आपने इस तरह की याचिका दायर क्यों की है? आपका असली मकसद क्या है? क्या आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझते? मुझे लगता है कि इस जनहित याचिका को दायर करने के लिए आपके ऊपर भारी जुर्माना लगना चाहिए।’’

याचिकाकर्ता वकील ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, इसलिए वह उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं।

इसके बाद पीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता ने एक के बाद एक कई सारी जनहित याचिका दाखिल की हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है कि यहां केवल स्वयं के प्रचार के लिए याचिका लगाई जा रही हैं।" इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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आपको बता दें कि पिछले महीने 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों को चुन-चुनकर गोली मारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकवादियों ने लोगों को गोली मारने के पहले उनका धर्म पूछा था। इसके बाद उन्हें कलमा पढ़ने को कहा और फिर गोली मार दी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, मरने वाले ज्यादातर लोग पर्यटक थे।

भारत सरकार ने भी इसके बाद पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी दुनिया को अपनी मंशा बताते हुए कहा कि जिसने भी यह आतंकी हमला किया है उसे हम धरती के छोर से भू ढूंढ़ कर लाएंगे और सजा देंगे।