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दिल्ली में फिर चला बुलडोजर, 80 करोड़ की 2 एकड़ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली छावनी इलाके में करीब 2 एकड़ जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए आंकी गई है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 23 May 2025 09:57 PM
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दिल्ली में फिर चला बुलडोजर, 80 करोड़ की 2 एकड़ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली छावनी इलाके में करीब 2 एकड़ जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए आंकी गई है।

रक्षा संपदा कार्यालय दिल्ली सर्कल और दिल्ली छावनी परिषद के नेतृत्व में एक संयुक्त अभियान चलाया गया। आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 1डी के पास दिल्ली छावनी के मेहराम नगर क्षेत्र में स्थित लगभग दो एकड़ रक्षा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

इस जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी और मवेशियों के तबेले बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। पुलिस की मौजूदगी में इस जगह को कब्जा मुक्त कराया गया। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 80 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

दिल्ली सर्कल के रक्षा संपदा अधिकारी वरुण कालिया ने कहा कि रक्षा भूमि की सुरक्षा का मतलब सिर्फ एक क्षेत्र को संरक्षित करना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है। रक्षा भूमि पर अतिक्रमण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कब्जा मुक्त कराई जमीन का उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जाएगा।

इससे पहले रक्षा संपदा कार्यालय की ओर से मेहराम नगर के लोगों को सरकारी जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे। लोगों ने नोटिस मिलने के बावजूद जमीन खाली नहीं किया था। इस कार्रवाई में वहां हो रही अनधिकृत पार्किंग को भी हटाया गया।

वहीं, दिल्ली नगर निगम ने सिग्नेचर ब्रिज के पास वजीराबाद रोड के किनारे बने करीब 50 खोखे तोड़कर सड़क को खाली कराया। निगम अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने गुरुवार को सिग्नेचर ब्रिज के पास वजीराबाद रोड पर अभियान चलाया।

उधर, दिल्ली सरकार ने ओखला स्थित जामिया नगर इलाके में कई मकानों और दुकानों को अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अतिक्रमणों को 15 दिनों के भीतर हटाया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

(एएनआई से इनपुट)