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शाजिया इल्मी के VIDEO वाले पोस्ट हटाएं, दिल्ली HC का एक्स और इंस्टाग्राम को आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘एक्स’ और ‘इंस्टाग्राम’ को BJP नेता शाजिया इल्मी के एक वीडियो वाले कुछ पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए हैं। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में पढ़ें...

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीWed, 9 April 2025 10:25 PM
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शाजिया इल्मी के VIDEO वाले पोस्ट हटाएं, दिल्ली HC का एक्स और इंस्टाग्राम को आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ और ‘इंस्टाग्राम’ को भाजपा नेता शाजिया इल्मी के एक वीडियो वाले कुछ पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। इसमें वह एक लाइव चल रहे टीवी शो में बहस से खुद हटती और कैमरे के फ्रेम से बाहर जाती नजर आ रही हैं। दरअसल, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा को इल्मी की ओर से यह बताया गया कि कुछ यूजर्स ने विवादास्पद वीडियो को हटाने के आदेश के बावजूद उसे अपलोड किया।

अदालत ने चार अप्रैल को अपने आदेश में कहा कि वीडियो के उस हिस्से को रिकॉर्ड करना और प्रकाशित करना शाजिया इल्मी के ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है। इस टीवी शो की मेजबानी एक वरिष्ठ पत्रकार ने की। अगस्त 2024 में मेजबान पत्रकार को अंतरिम आदेश के जरिए उनके निजी एक्स हैंडल से वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया था।

विवाद तब पैदा हुआ जब शाजिया इल्मी ने जुलाई 2024 में अग्निवीर योजना विवाद पर टीवी डिबेट में भाग लिया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद शाजिया इल्मी बीच में ही शो छोड़कर चली गईं। बाद में, वरिष्ठ पत्रकार ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो और एक पोस्ट डाला। शाजिया इल्मी ने इस पोस्ट पर दावा किया कि यह आपत्तिजनक है। ऐसा करना उनकी निजता का उल्लंघन है।

अदालत ने बुधवार को शाजिया इल्मी की याचिका पर सुनवाई की। इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वीडियो अपलोड किए हैं। अदालत ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) को अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई करने को कहा।

इतना ही नहीं अदालत ने एक्स को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने आगे ‘एक्स’ को उन खाताधारकों की मूल ग्राहक जानकारी वादी को उपलब्ध कराने को कहा, जो उसके बाद उन्हें नोटिस जारी करने के लिए कदम उठाएंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।