दिल्ली के जामिया नगर में भी होगा बुलडोजर वाला ऐक्शन? कई घरों पर चिपकाए गए नोटिस
दिल्ली में ओखला के जामिया नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ जल्द ही बुलडोजर वाला ऐक्शन देखने को मिल सकता है। यहां कई मकानों और दुकानों के बाहर नोटिस चिपकाकर इन्हें 15 दिन में छोड़ने का आदेश दिया गया है।

राजधानी दिल्ली में ओखला के जामिया नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ जल्द ही बुलडोजर वाला ऐक्शन देखने को मिल सकता है। यहां कई मकानों और दुकानों के बाहर नोटिस चिपकाकर इन्हें 15 दिन में छोड़ने का आदेश दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में ओखला के जामिया नगर इलाके में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए कई घरों को गिराए जाने के नोटिस जारी किए हैं।
नोटिस में कहा गया है, ‘‘सभी को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई नियंत्रण विभाग से संबंधित ओखला, खिजरबाबा कॉलोनी में अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन पर बने मकान और दुकानें अवैध हैं और इन्हें अगले 15 दिनों में हटा दिया जाना चाहिए।’’
यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को दिए गए निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ओखला गांव में कानून के अनुसार अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने के लिए कहा गया था।
तैमूर नगर में भी अवैध निर्माण पर चला था बुलडोजर
गौरतलब है कि, इससे पहले इस महीने की शुरुआत में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार में कथित तौर पर बाधा डाल रही कई झुग्गियों को भी तोड़ा गया था। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद की गई थी, जिसमें डीडीए को नाले के जीर्णोद्धार में बाधा न आए, इसके लिए 5 मई को तोड़फोड़ शुरू करने का निर्देश दिया गया था।
तैमूर नगर निवासी कुणाल कुमार ने दावा किया था कि 100 से अधिक घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा थी कि यहां रहने वाले लोगों को 26 अप्रैल को घर खाली करने के नोटिस मिले थे।
वहीं, करीब 40 साल से वहां रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ‘‘यदि इन झुग्गियों को हटाया जाना था, तो अधिकारियों को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी या हमें यहां निर्माण न करने की चेतावनी देनी चाहिए थी। हम चार दशकों से यहां रह रहे हैं, अब हम अपने परिवार के साथ कहां जाएं?’’