Hindi NewsNcr NewsFaridabad NewsGovernment Introduces Employee Compensation Act for Workers Safety and Support
दुर्घटना-मौत पर श्रमिकों को मुआवजा मिलेगा: उपायुक्त
नूंह में, सरकार ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु के मामलों में श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के विशेष प्रावधान किए हैं। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने...
Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादWed, 16 April 2025 11:45 PM

नूंह। कार्यस्थल पर दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु की स्थिति में श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत विशेष प्रावधान किए हैं। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि यह योजना श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम है। इसके तहत भवन निर्माण, मशीन ऑपरेटर, ड्राइवर, मैकेनिक जैसे कामगार लाभ उठा सकते हैं। मुआवजे की राशि कर्मचारी की आयु और वेतन पर निर्भर करती है। श्रमिक अपने जिले के श्रम कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
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