Haryana s Right to Service Act Streamlines School Recognition Process महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम'' के दायरे में, Faridabad Hindi News - Hindustan
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महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम'' के दायरे में

हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल किया है। अब निजी प्लेवे स्कूलों की मान्यता 45 दिनों में और नवीनीकरण 30 दिनों में पूरा होगा। यदि सेवाएं...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 12 May 2025 11:47 PM
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महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम'' के दायरे में

चंडीगढ़/फरीदाबाद। महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ ही उनकी निश्चित समय-सीमा निर्धारित कर दी है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि अब निजी प्ले वे स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी, जबकि मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। इन सेवाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि सेवा समय पर प्रदान नहीं होती है, तो शिकायत निवारण के लिए दो स्तर निर्धारित किए गए हैं।

पहले स्तर पर महानिदेशक या निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है, जबकि दूसरे स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या आयुक्त एवं सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। सरकार के इस निर्णय से पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित होंगी और लोगों, विशेषकर अभिभावकों व स्कूल प्रबंधनों को राहत मिलेगी। यह कदम शिक्षा प्रणाली में सुचारू प्रक्रिया और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।

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