दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद
नूंह में एक पति कासिम को पत्नी साजिदा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा दी गई है। साजिदा की शादी 2020 में हुई थी और उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी। जब मांग पूरी नहीं हुई, तो 2021 में उसकी...

नूंह, कार्यालय संवाददाता। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति कासिम को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 5 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला वर्ष 2021 का है। नूंह के खेड़ी कंकर गांव की रहने वाली साजिदा की शादी 2020 में तावडू तहसील के गांव चाहल्का निवासी कासिम से हुई थी। ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे और कार व 2 लाख रुपये की मांग को लेकर साजिदा को तंग करते थे।
परिजन यह मांग पूरी नहीं कर सके। दो अप्रैल 2021 को साजिदा के परिजनों को सूचना मिली कि वह बेहोश हो गई है। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो चुकी थी और शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने साजिदा के भाई इरशाद के बयान पर मामला दर्ज किया। चार साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाह भले ही पीछे हट गए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। इसी आधार पर अदालत ने कासिम को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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