Gang Leader and Family Denied Bail in Murder Case in Modinagar हत्या और हत्या के प्रयास में पिता, पुत्र और भाई की जमानत अर्जी खारिज, Ghaziabad Hindi News - Hindustan
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हत्या और हत्या के प्रयास में पिता, पुत्र और भाई की जमानत अर्जी खारिज

गाजियाबाद के मोदीनगर में हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में डासना जेल में बंद वीर सिंह और उसके परिवार के सदस्यों की जमानत अर्जी गैंगेस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोप है कि आशु ने एक संगठित गिरोह...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबादMon, 21 April 2025 10:29 PM
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हत्या और हत्या के प्रयास में पिता, पुत्र और भाई की जमानत अर्जी खारिज

गाजियाबाद। मोदीनगर के सीकरी खुर्द में हत्या और हत्या के प्रयास में डासना जेल में बंद पिता वीर सिंह, उसके बेटे आशु और अंकित, भाई राजेंद्र और अमित व उसके भाई की जमानत अर्जी गैंगेस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 20 अक्तूबर 2024 को मोदीनगर थाने में उपनिरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गैंग लीडर आशु ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया। गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने और अपने सदस्यों के आर्थिक लाभ के लिए अवैध असलहा के साथ हत्या और हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध करते हैं। इससे जनता में भय और आतंक का माहौल बना है। यह गैंग मोदीनगर में ही एक व्यक्ति की हत्या और उसके बेटे की हत्या का प्रयास कर चुका हैं। इनके खिलाफ जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। पुलिस ने हत्या और हत्या के आरोप में वीर सिंह, उसके बेटे आशु और अंकित, भाई राजेंद्र और अमित को गिरफ्तार किया। सोमवार को सभी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। गैंगेस्टर अदालत के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुआ जमानत देने से इंकार कर दिया।

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