डीएलएफ फेज-तीन के 300 मकानों को कारण बताओ नोटिस
गुरुग्राम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ फेज-तीन के लगभग 300 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर कब्जा प्रमाण पत्र और मंजूर नक्शे का उल्लंघन का आरोप है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला...

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पिछले एक सप्ताह में डीएलएफ फेज-तीन के करीब 300 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनके ऊपर कब्जा प्रमाण पत्र और मंजूर नक्शे का उल्लंघन का आरोप है। इन्हें उल्लंघन को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन मकानों को तोड़ने और सील करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। डीएलएफ फेज-तीन के कुछ लोगों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया है कि डीएलएफ ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 60-60 वर्ग गज के प्लॉट सस्ते दामों पर दिए थे। अब इन प्लॉट में दुकान और गेस्ट हाउस खोल दिए हैं। इन मकानों में रेस्टोरेंट और ढाबे तक चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह से डीएलएफ फेज-तीन की सड़कों पर भारी यातायात जाम रहता है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन मंजूर नक्शे और कब्जा प्रमाण पत्र के उल्लंघन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
आरडब्ल्यूए ने यह याचिका साल 2020 में दायर की थी। गत 28 नवंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से ऐसे मकानों का सर्वे करके नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। सर्वे में डीटीपीई कार्यालय ने पाया कि करीब 300 इमारतों में उल्लंघन हुआ है। ऐसे में इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को निर्धारित है, जिसमें डीटीपीई कार्यालय ने जवाब दाखिल करना है।
छह से सात मंजिला इमारत बन गई
डीएलएफ फेज-तीन के 60-60 वर्ग गज के इन मकानों में अधिकांश में छह से सात मंजिला इमारत बन गई है। भूतल पर रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, सैलून, आफिस, क्लीनिक चल रहे हैं तो ऊपरी मंजिल पर पीजी और गेस्ट हाउस का संचालन हो रहा है। तीन साल पहले भी इस कॉलोनी में सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी।
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