Delhi Court Acquits 12 Accused in February 2020 Northeastern Delhi Riots Due to Lack of Evidence हत्या से जुड़े दो मामलों में 12 आरोपी बरी, Delhi Hindi News - Hindustan
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हत्या से जुड़े दो मामलों में 12 आरोपी बरी

दिल्ली दंगा : कड़कड़डूमा अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हत्या से जुड़े दो मामलों में सबूत के अभाव में 12 आरोपियों

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 31 March 2025 07:15 PM
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हत्या से जुड़े दो मामलों में 12 आरोपी बरी

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हत्या से जुड़े दो मामलों में सबूत के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने भूरे अली और आमिर अली की हत्या के मामले में लोकेश कुमार सहित सभी 12 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि व्हाट्सऐप ग्रुप में आदान-प्रदान किए गए संदेश अपराध में आरोपी की संलिप्तता को स्थापित नहीं कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की पोस्ट केवल ग्रुप के दूसरे सदस्यों की नजर में नायक बनने के इरादे से डाली जा सकती है। व्हाट्सऐप पर बातचीत के आधार पर आरोपी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। अदालत ने संदेशों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के ऐसी बातचीत का उपयोग उचित संदेश से परे अपराध को साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

मामले में दायर हुए थे कई आरोपपत्र

बता दें कि ये हत्याएं 25 फरवरी की दोपहर से लेकर 26 फरवरी 2020 की आधी रात के बीच हुई थीं। मृतकों के शव एक हफ्ते बाद नाले में मिले थे। दिल्ली पुलिस ने कई आरोपपत्र दायर किए थे, जिसमें अपराधों को 'कट्टर हिंदू एकता' नामक एक व्हाट्सऐप ग्रुप से जोड़ा गया था। इसमें सदस्यों ने कथित तौर पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए हथियार खरीदने से संबंधित जानकारी साझा की थी।

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