Delhi Court Halts Investigation Against Law Minister Kapil Mishra in 2020 Riots कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश पर 21 तक रोक, Delhi Hindi News - Hindustan
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कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश पर 21 तक रोक

राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों में कथित भूमिका के लिए आगे की जांच पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और जवाब...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 9 April 2025 10:14 PM
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कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश पर 21 तक रोक

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को फरवरी 2020 के दंगों में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। अदालत ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास को भी नोटिस जारी किया और उन्हें 21 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मजिस्ट्रेट ने दिए थे जांच के आदेश

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने एक अप्रैल को कहा था कि प्रथम दृष्टया यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में ही थे। आगे की जांच की आवश्यकता है।

यह है पूरा मामला

नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने याचिका पर बहस के दौरान अदालत को बताया था कि मिश्रा पर दोष मढ़ने के लिए साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दंगों के पीछे की बड़ी साजिश में मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है।

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