तृणमूल सांसद का सीलबंद माफीनामा स्वीकार नहीं : कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की याचिका पर तृणमूल सांसद साकेत गोखले की सीलबंद लिफाफे में माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने गोखले को आदेश दिया कि...

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की याचिका पर तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले की सीलबंद लिफाफे में माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि उन्होंने देरी और टालमटोल की, लेकिन अदालत के फैसले का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने नौ मई के एक आदेश में तृणमूल सांसद को दो सप्ताह के भीतर एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक के अलावा अपने एक्स हैंडल पर माफी प्रकाशित करने का निर्देश दिया था, जहां से उन्होंने विवादास्पद पोस्ट किए थे। अदालत गोखले के खिलाफ पुरी की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव पुरी ने 2021 में हाईकोर्ट का रुख किया था और आरोप लगाया था कि जिनेवा में उनके एक अपार्टमेंट के संबंध में उनके वित्तीय मामलों के बारे में गोखले ने बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए।
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