देहरादून के प्राइवेट स्कूल पर 5 लाख का जुर्माना, पेरेंट्स से वसूली थी मनमानी फीस
देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल पर पेरेंट्स से मनमानी स्कूल फीस वसूलने पर जिला प्रशासन की ओर से पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

देहरादून में पेरेंट्स से मनमानी स्कूल फीस वसूलने पर जिला प्रशासन की ओर से सख्त ऐक्शन लिया गया है। स्कूल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पेरेंट्स से मनमानी फीस वसूल रहा एक स्कूल मान्यता के बगैर ही चल रहा था। जांच में यह बात सामने आने के बाद डीएम सविन बंसल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस स्कूल पर पांच लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
इस कार्रवाई से शहर के तमाम बड़े स्कूलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। डीएम कार्यालय के अनुसार, सौ से ज्यादा अभिभावकों ने भानियावाला स्थित द प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाए जाने की शिकायत की थी।
डीएम के निर्देश पर सीडीओ ने इस मामले की जांच शुरू की और स्कूल प्रबंधन को पिछले पांच साल में बढ़ाई गई फीस के रिकॉर्ड सहित तलब किया। लेकिन, कई बार बुलाने पर भी स्कूल प्रबंधन नहीं आया। इसके बाद स्कूल के दस्तावेजों की जांच करवाई गई तो पता चला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा आठ तक की मान्यता मार्च में खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद स्कूल ने मान्यता रिन्यू कराने के लिए आवेदन नहीं किया।
इस पर जिला प्रशाासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 की उपधारा-5 के तहत एक अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिनों के लिए दस हजार प्रतिदिन के हिसाब से 5,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह भी निर्देश दिए गए कि तीन दिन में जुर्माना राशि भरें। अन्यथा, जिला प्रशासन भू-राजस्व की तरह इसकी वसूली करेगा।
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