Income Tax Department Denies Deductions for Expenses Under SEBI and Competition Acts कार्यवाही निपटान पर कर कटौती नहीं, Delhi Hindi News - Hindustan
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कार्यवाही निपटान पर कर कटौती नहीं

आयकर विभाग ने कहा कि सेबी अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम सहित चार कानूनों के तहत शुरू की गई कार्यवाही के निपटान पर हुए खर्च की कटौती का दावा करने की अनुमति नहीं होगी। सीबीडीटी ने 23 अप्रैल को जारी...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 24 April 2025 07:48 PM
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कार्यवाही निपटान पर कर कटौती नहीं

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि सेबी अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम सहित चार कानूनों के तहत शुरू की गई कार्यवाही के निपटान पर हुए खर्च की कटौती का दावा करने की करदाताओं को अनुमति नहीं होगी। इन निर्दिष्ट कानूनों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992; प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956; डिपोजिटरी अधिनियम, 1996; और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 शामिल हैं। आयकर विभाग के नियंत्रक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 23 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कहा है कि चार निर्दिष्ट कानूनों के तहत उल्लंघन या चूक के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने पर किए गए किसी भी व्यय को व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से किया गया खर्च नहीं माना जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि ऐसा होने के कारण इस तरह के व्यय पर किसी भी कटौती या भत्ते की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

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