इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द
भारतीय रिजर्व बैंक ने जालंधर के इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय बैंक के पास पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण लिया गया। पंजाब सरकार ने बैंक बंद करने का...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने की शुक्रवार को जानकारी दी। ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण यह कदम उठाया गया। पंजाब सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि का पांच लाख रुपये तक पा सकेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार 97.79 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पा सकेंगे। डीआईसीजीसी ने 31 जनवरी, 2025 तक कुल बीमित जमाराशियों में 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
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