तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने आईआरसीटीसी की तत्काल बुकिंग प्रणाली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। याचिका में तकनीकी खामियों के ऑडिट और...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने आईआरसीटीसी की तत्काल बुकिंग प्रणाली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में बुकिंग प्रणाली का ऑडिट करने और तकनीकी खामियों की पहचान कर उन्हें दूर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। तत्काल टिकट रेल यात्रा से एक दिन पहले बुक किये जा सकते हैं और इस श्रेणी के अंतर्गत सीमित संख्या में सीट उपलब्ध होती हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को लेकर संबंधित हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
हमारे पास एक और रिट याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि तत्काल सेवा नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि तत्काल टिकटों की बुकिंग से जुड़ी वेबसाइट को लेकर ही कुछ समस्या है। कृपया हाईकोर्ट जाएं। पीठ ने कहा कि वह याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। याचिका में संबंधित अधिकारियों को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की तत्काल बुकिंग प्रणाली का गहन ऑडिट कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, ताकि तकनीकी खामियों की पहचान कर इन्हें दूर किया जा सके।
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