पूर्वोत्तर में परिसीमन के लिए केंद्र को तीन माह का समय
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और असम में परिसीमन कार्य के लिए तीन महीने का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में पीठ ने केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार...
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 17 March 2025 11:30 PM

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और असम में परिसीमन का काम करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर गौर किया, जिन्होंने कुछ और समय मांगा था। इसके बाद पीठ ने सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित कर दी और केंद्र से तीन महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
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