सुप्रीम कोर्ट ने हिरणों के स्थानांतरण पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौज खास स्थित डियर पार्क के हिरणों को अन्य राज्यों के जंगलों में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह हिरणों के स्थानांतरण पर फिलहाल...

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हौज खास स्थित डियर पार्क के हिरणों को अन्य राज्यों के जंगलों में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि हिरणों को दूसरी जगह भेजने पर फिलहाल कोई फैसला न लें। जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने हिरणों के स्थानांतरण का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इस मामले में डीडीए के बागवानी निदेशक और अन्य को नोटिस जारी कर 16 मई तक जवाब मांगा है। साथ ही हिरणों के उचित देखभाल के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट एक गैर सरकारी संगठन 'न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दावा किया गया था कि हौज खास में मौजूद लगभग 600 हिरणों को बिना उचित आवास आकलन, पशु चिकित्सा जांच के स्थानांतरित किए जाने की आशंका है। याचिका में दावा किया गया है कि वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरणों के तीन समूहों को पहले ही डियर पार्क से राजस्थान के अभयारण्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
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