चुनाव नियम विवाद: तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करे आयोग
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संचालन नियमावली-1961 में हाल ही में किए गए बदलावों के खिलाफ याचिकाओं पर भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।...

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था - मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी
- जयराम रमेश और अन्य लोगों ने दाखिल की है याचिका
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव संचालन नियमावली-1961 के प्रावधानों में हाल में किए गए बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर जवाब देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को तीन सप्ताह का वक्त दे दिया है। इस मामले में कोर्ट ने बीते 15 जनवरी को केंद्र सरकार और ईसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और तीन सप्ताह का वक्त देने का आग्रह किया। इसके बाद पीठ ने सिंह का अनुरोध स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की।
शीर्ष अदालत ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और अन्य लोगों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर विचार कर रही है। याचिकाओं में चुनाव संचालन नियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। उन प्रावधानों के तहत सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। याचिकाओं में ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह याचिकाकर्ता द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करे, जिसमें दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फॉर्म 17सी भाग-1 की प्रतियां भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अलावा श्माम लाल पाल और सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी याचिका दाखिल की है।
पीठ ने 15 जनवरी को कांग्रेस नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद केंद्र और आयोग को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस नेता रमेश ने चुनाव संचालन नियमावली में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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