Supreme Court Seeks NMC Response on Stipend Denial to Foreign Medical Graduates मानदेय न देने के मामले में एनएमसी को नोटिस, Delhi Hindi News - Hindustan
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मानदेय न देने के मामले में एनएमसी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों को मानदेय न दिए जाने के आरोप पर एनएमसी से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि यह छात्रों के मौलिक अधिकारों का...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 6 May 2025 10:06 PM
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मानदेय न देने के मामले में एनएमसी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप के दौरान विदेशों से मेडिकल में स्नातक करने वालों को मानदेय नहीं दिए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने एमबीबीएस आकाश उदय कुमार और अन्य की अधिवक्ता तन्वी दुबे की दलीलों पर गौर किया। अधिवक्ता ने दलील दी कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित 'महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' में 'इंटर्नशिप' कर रहे ऐसे छात्रों को मानदेय नहीं दिया जाता है। पीठ ने मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया और इसकी सुनवाई जुलाई में तय की।

याचिका में चिंता जताई गई कि मेडिकल में विदेश से स्नातक करने वाले छात्रों को मानदेय नहीं दिया जाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

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