निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति मामले में 14 मई को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने...

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने बुधवार को अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह किए जाने के बाद यह तारीख तय की। याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता भूषण ने कहा कि यह मुद्दा 2023 के संविधान पीठ के फैसले के अंतर्गत आता है। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भूषण से कहा कि न्यायालय एक विशेष पीठ के मामले को रद्द करके 14 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा।
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