कोर्ट ने तेज प्रताप को मालदीव जाने की दी अनुमति
राउज एवेन्यू अदालत ने तेज प्रताप यादव को 17 से 23 मई के बीच मालदीव यात्रा की अनुमति दी है। अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर यात्रा करने की इजाजत दी। तेज प्रताप आरजेडी...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने तेज प्रताप यादव को मालदीव यात्रा की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर 17 से 23 मई के बीच यात्रा करने की इजाजत दे दी। तेज प्रताप आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी जमानतशुदा आरोपी को विदेश यात्रा से वंचित नहीं किया जा सकता। यात्रा करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसमें आरोपी भी शामिल है।
अदालत ने तेज प्रताप को मालदीव में रुकने का स्थान, संपर्क करने के लिए नंबर सहित यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां देने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में यात्रा अवधि बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया जाएगा। आरोपी किसी भी प्रकार से साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और इस अनुमति का दुरुपयोग नहीं करेगा। ------- रेलवे की ग्रुप-डी की नियुक्तियों में धांधली यह मामला उस कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसमें साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भारतीय रेल विभाग में ग्रुप-डी की नियुक्तियों के बदले में उम्मीदवारों से जमीन हस्तांतरित कराई गई थी। सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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