डीजीपी नियुक्ति में कोर्ट के फैसले का पालन होगा : त्रिपुरा
नई दिल्ली, एजेंसी। त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित

नई दिल्ली, एजेंसी।
त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह पुलिस सुधार पर शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले का अनुपालन कर रही है। कहा कि उसने सात मार्च को नियमित डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में अदालत द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करने में सरकार की कथित विफलता को चुनौती दी गई है। हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने याचिकाकर्ता के दावों का खंडन किया और पीठ को इस संबंध में एक सीलबंद लिफाफे में पत्र सौंपा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।