एओए चुनाव कराने का आदेश कोर्ट ने रद्द किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के दा हाइड पार्क सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव कराने के डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द कर दिया है। मामले की जांच अब एसडीएम करेंगे और हाईकोर्ट ने...

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-78 स्थित दा हाइड पार्क सोसाइटी में डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव कराने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया है। इस मामले में जांच अब एसडीएम करेंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एसडीएम को दोनों पक्षों की सुनवाई कर दो महीने के अंदर विवाद निपटाने का आदेश दिया है। एक सप्ताह के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार को मामले से संबंधित दस्तावेज एडीएम को सौंपने होंगे। दा हाइड पार्क सोसाइटी में एओए के चुनाव का विवाद थम नहीं रहा है। सोसाइटी में दिसंबर माह में एओए के चुनाव हुए थे।
दूसरे पक्ष ने चुनाव को गैर संवैधानिक बताते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार से शिकायत की। 19 अप्रैल को डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश जारी किए। चुनाव अधिकारी भी डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से नियुक्त कर दिए गए। इस दौरान एओए ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 30 अप्रैल को हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देश को रद्द कर मामले की जांच के लिए एसडीएम सदर को आदेश दिया है।
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