सिक्का बिल्डर को छूट का लाभ नहीं मिलेगा
- प्राधिकरण का 276 करोड़ रुपये है बकाया - बिल्डर के भूखंड के खिलाफ

नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता बकाया नहीं देने पर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-143बी स्थित सिक्का इंफ्रास्टक्चर बिल्डर के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी। बिल्डर को भूखंड के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। बिल्डर पर 276 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया नहीं देने पर अब बिल्डर को अमिताभकांत समिति के अंतर्गत लागू पैकेज का भी फायदा नहीं दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम ने बताया कि 28 जून 2011 को ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या-जीएच-1ए-1, सेक्टर-143 बी, का उपविभाजन मैसर्स सिक्का इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया गया था। आवंटी ने 10 अगस्त 20211 को भूखंड की रजिस्ट्री कराते हुए कब्जा लिया था।
सीईओ ने बताया कि बिल्डर ने भूखंड की बकाया धनराशि जमा नहीं कराई। इसको लेकर समय-समय पर नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद बिल्डर ने बकाया जमा नहीं कराया। अब बिल्डर पर 31 मार्च 2025 तक 276 करोड़ 60 लाख रुपये बकाया हो गया है। सीईओ ने बताया कि बकाया नहीं देने पर मंगलवार को इस भूखंड के खिलाफ आरसी जारी करने के लिए डीएम को पत्र लिख दिया गया है। अब बिल्डर को अमिताभकांत समिति के पैकेज का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भूखंड के मानचित्रों के पुर्नवैधिकरण के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
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