3 lakh and 10 thousand fine imposed on death due to dog bite deceased s wife fought a long battle for justice कुत्ते के काटने से मौत पर 3.10 लाख जुर्माना, मृतक की पत्नी ने इंसाफ के लिए लड़ी लंबी लड़ाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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कुत्ते के काटने से मौत पर 3.10 लाख जुर्माना, मृतक की पत्नी ने इंसाफ के लिए लड़ी लंबी लड़ाई

आवारा कुत्तों, बंदरों आदि पशुओं पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन ईओ की लापरवाही के कारण आवारा कुत्तों के काटने से उसके पति की मौत हो गई। राजबीरी ने जिला उपभोक्ता आयोग से 19 लाख 95 हजार रुपये क्षति और मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में दिलाने की याचना की थी।

Ajay Singh संवाददाता, शामलीSat, 24 May 2025 10:49 AM
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कुत्ते के काटने से मौत पर 3.10 लाख जुर्माना, मृतक की पत्नी ने इंसाफ के लिए लड़ी लंबी लड़ाई

यूपी के शामली में आवारा कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने कांधला नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही मानते हुए ईओ पर 3.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें दो लाख रुपये मानसिक क्षति और दस हजार रुपये वाद खर्च के लिए वादी मृतक की पत्नी को दिए जाने और एक लाख रुपये राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए है। मृतक की पत्नी ने पति की मौत के बाद इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने इस मामले में चार लोगों को पार्टी बनाया था। जिसमें फोरम ने तीन पर वाद निरस्त कर नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया है।

कांधला कस्बे की जाट कॉलोनी निवासी राजबीरी पत्नी स्व. प्रमोद कुमार ने साल 2018 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सीएमओ शामली, सीएचसी प्रभारी कांधला, ईओ नगर पालिका कांधला और जिलाधिकारी शामली के खिलाफ एक वाद दायर किया था। इसमें राजबीरी ने बताया था कि उसके पति प्रमोद कुमार को 27 जनवरी 2016 को कांधला कस्बे में बड़ी नहर पुल के पास एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। उनको सरकारी अस्पताल कांधला में में नियमानुसार एंटी रैबीज के इंजेक्शन लगवाए गए।

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डाक्टर की लापरवाही के चलते दी गई गलत दवाइयों और इंजेक्शन के कारण उसके पति की हालत बिगड़ गई। इसके बाद प्रमोद को एमवीआइडी अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया। 19 फरवरी 2016 को उनकी मौत हो गई। जहां डाक्टरों ने रैबीज के कारण मौत होना बताया। बताया कि नगर पालिका को वह सभी टैक्स देते हैं। आवारा कुत्तों अथवा बंदरों आदि हिसंक पशुओं पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन ईओ की लापरवाही के कारण आवारा कुत्तों के काटने से उसके पति की मौत हो गई। राजबीरी ने जिला उप•ोक्ता आयोग से 19 लाख 95 हजार रुपये क्षति व मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में दिलाने की याचना की थी। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अ•िानव अग्रवाल व अमरजीत कौर ने इस पूरे प्रकरण में सीएमओ, सीएचसी प्रभारी कांधला और जिलाधिकारी के विरुद्ध निरस्त किया है।

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इसके लिए नगर पालिका परिषद कांधला के विरुद्ध वाद स्वीकार किया है। इसके लिए ईओ की जिम्मेदारी तय करते हुए ईओ को दो लाख रुपये का अर्थदंड और दस हजार रुपये वाद खर्च के लिए वादी मृतक की पत्नी को देने साथ ही सेवा में कमी और घोरलापरवाही के लिए एक लाख रुपये का अर्थदंड 45 दिनों के अंदर राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं।

कुत्तों ने बच्ची को कई मीटर घसीटा, सिर में 20 टांके

वहीं शामली के जलालाबाद कस्बे में आवारा कुत्तों ने तीन साल की बच्ची पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुत्ते बच्ची के बाल जबड़े से पकड़ उसे घसीटकर कई मीटर दूर ले गए। बच्ची के सिर को दांतों से बुरी तरह से नोच दिया। गंभीर हालत में बच्ची को थानाभवन सीएचसी में ले जाया गया जहां उसके सिर में 20 टांके लगाए गए। डॉक्टरों ने बच्ची को दिल्ली रेफर कर दिया है। कस्बे के लोगों ने नगर पंचायत एवं प्रशासन से आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग की है।

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